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फिरोजाबाद: एक साल पहले हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

फिरोजाबाद। जिले में एक साल पहले हुए बुजुर्ग महिला के हाईप्रोफाइल मर्डर केस के मामले में फिरोजाबाद जिले की एंटी डकैती कोर्ट ने मृतका के दामाद को दोषी करार दिया है। अदालत ने मंगलवार को उसे फांसी की सजा सुनाई। इस सनसनीखेज मामले में आरोपी ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी और नौकरानी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक उत्तर कोतवाली क्षेत्र के आर्य नगर में एक अप्रैल 2022 को कमला देवी (70) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। विरोध करने पर हमलावर ने नौकरानी रेनू को भी कांच के टुकड़े से मारकर घायल कर दिया था। इस हाईप्रोफाइल मामले में नाती अर्पित जिंदल ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अर्पित का कहना था कि उस समय वह अपनी मां शोभा देवी, चचेरे भाई चंदन, चचेरी बहन आस्था, आकांक्षा, ताई सरिता, भांजा अरनव व अंशुमान के साथ पिक्चर देखने गया था।

पुलिस ने तहकीकात के बाद मामले में मृतका के रिश्तेदार तरुण गोयल पुत्र अशोक गोयल को गिरफ्तार किया। वह बंगला एरिया सदर बाजार मेरठ का रहने वाला है। वह मृतका कमला देवी की धेवती का पति है। उस समय वह ससुराल लोहिया नगर में रह रहा था। पुलिस ने विवेचना कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र आजाद सिंह की अदालत में चला।

भियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दामाद को फांसी की सजा सुनाई गई है।

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