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फिरोजाबाद: पॉस्को के दोषी को जिले की अदालत ने सुनाई 20 वर्ष के कारावास की सजा

फिरोजाबाद। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना थाना शिकोहाबाद क्षेत्र की है। 14 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोस के युवक ने घर में घुसकर रेप को अंजाम दिया। उस वक्त किशोरी घर में अकेली थी। युवक ने किशोरी को धमकी दी कि किसी को बताया तो उसके माता पिता को जान से मार देगा। डर के चलते किशोरी ने किसी को भी घटना के संबंध में नहीं बताया। बाद में किशोरी की तबियत खराब होने पर परिजनों ने पूछा तो किशोरी ने मां को पूरी घटना के संबंध में बताया।

इस पर मां ने थाने में पड़ोस में रहने वाले दिलशाद पुत्र नन्हें खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दिलशाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो संजय कुमार यादव द्वितीय कोर्ट संख्या 3 की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह तथा वादी पक्ष के अधिवक्ता यतीश यादव ने ने की। मुकदमे के दौरान आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा सबूतों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए दिलशाद को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 51 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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