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फिरोजाबाद: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 32 हजार का लगा अर्थदंड

फिरोजाबाद। पौने चार साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले को न्यायालय ने गुरुवार को 20 वर्ष की सजा और 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव निवासी विवाहिता नौ जुलाई 2019 की सुबह तीन बजे मुहल्ला मामू भांजा स्थित फैक्ट्री में कार्य करने गई थी। उसके घर पर उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी। सुबह चार बजे उसके घर में घुसे पड़ोसी युवक संदीप ने किशोरी का मुंह बंद कर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। आरोपित युवक ने मामले की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

घर लौटने पर किशोरी ने अपनी मां को मामले की जानकारी दी थी। प्राथमिकी लिखने के कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) व एडीजे संजय कुमार यादव ने आरोपित संदीप को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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