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फिरोजाबाद: पूर्व विधायक समेत 18 अन्य लोागों को कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा

-वर्ष 2008 में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगाया था जाम

फिरोजाबाद। पूर्व विधायक अजीम भाई के नेतृत्व में कई लोगों ने 2 जनवरी 2008 को सुभाष तिराहा पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगाया था। पुलिस के समझाने के बाद भी उन लोगों ने रोडवेज व अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बाद में पुलिस ने वहां से भगा दिया था।

पुलिस ने मामले में अजीम भाई, मुकेश बाल्मिक, महबूब अजीज, योगेश गर्ग, आदर्श यादव, पप्पू यादव, नीरज यादव, उमेश यादव, राजकुमार राठौर, छुट्टन खा, असलम, आफताब, शादाब, जाकिर, गुड्डन, परवेज, चंद्रमोहन चक्रवर्ती तथा आमिर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई थी। पुलिस ने विवेचना कर सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अम्बरीश त्रिपाठी की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार यादव एमपी एमएलए कोर्ट ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा पक्षियों के आधार पर न्यायालय ने सभी को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उन पर ढाई-ढाई हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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