फिरोजाबाद: राष्ट्रीय लोक अदालत आठ को



फिरोजाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरवीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आठ मार्च को जनपद न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस वाद, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, बैंक व मोबाइल कम्पनी के बकाया बिल, विद्युत चोरी वाद, बांट माप, घरेलू हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के आधार पर किया जायेगा।

राजीव सिंह, नोडल अधिकारी व अपर जनपद न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सं 03 ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि आठ मार्च को जनपद न्यायालय के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। सचिव पीयूष सिद्धार्थ ने बताया कि बैंक के ऋण सम्बन्धी लगभग 36522 वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है। बैंक ऋण सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय के प्रांगण में विभिन्न बैंकों के स्टाल लगेंगे, जिसमें वादकारी अपने ऋण सम्बन्धी वादों को समझौते के आधार पर तत्काल समाप्त करा सकते हैं।

इसी प्रकार ट्रैफिक चालान एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित चालान के निस्तारण हेतु आने वाले जनमानस की भीड को देखते हुए जनपद न्यायालय पर ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित स्टालों की स्थापना की जाएगी। वहीं मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के समक्ष भी मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण होगा।

Praveen upadhyay
Praveen upadhyay

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