फिरोजाबाद। स्टांप कमी के चल रहे मुकदमों को निपटाने लिए शासन द्वारा समाधान योजना लागू कर दी गई हैं। यह योजना 25 मार्च तक चलेगी। मुकदमों के वादी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
डीएम रमेश रंजन ने स्टांम कमी के वादों की समाधान योजना के संबंध में जानकारी देते हुए वताया कि स्टांप वाद जो लंबित हैं, जिनमें राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, इस क्षति को दूर किया जा सके। स्टांप वादों के त्वरित निस्तारण के लिए उसमें निहित स्टांप कमी की धनराशि को शीघ्र्र प्राप्त करने के लिए तथा जन सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्टांप कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
सभी जनपद स्तरीय स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों एवं सीसीआरए के पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय में लम्बित समस्त स्टाम्पवादों, स्टाम्प अपीलों एवं स्टाम्प निगरानियों में पक्षकारों को इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर एक नोटिस भेजेंगे। समाधान योजना के लागू होने के पूर्व तक योजित किसी भी स्टाम्पवाद, स्टाम्प अपील एवं स्टाम्प निगरानी वाद में, यदि पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि को नियमानुसार देय ब्याज के साथ अदा करने का इच्छुक है, तो पक्षकार द्वारा संबंधित न्यायालय, सीसीआरए में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि के उपरान्त संबंधित न्यायालय, सीसीआरए उक्त नियत तिथि को पक्षकार को पुष्टि की गई स्टाम्प कमी की धनराशि तथा ब्याज एवं रु० 100 के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि को नियमानुसार एक सप्ताह में कोषागार में जमा कराएगें।