शिकोहाबाद: मॉक ड्रिल में दी पाइप लाइन में लगी आग पर काबू पाने की जानकारी

-तेज धूप और तेज हवाओं के बीच खेतों के बीच में आग को देख दौड़े ग्रामीण
-मॉक ड्रिल में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने आग बुझाने के दिए टिप्स
शिकोहाबाद। इंडियन आयल कंपनी द्वारा पैट्रोलियम पाइप लाइन, पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन में तेल चोरी करने अथवा पाइप लाइन में किन्हीं कारणों से आग लगने पर उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। इसकी जानकारी इटौली के समीप स्थित एक खेत में कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों को दी। इस अवसर पर एसडीएम और इंडियन आयल के अधिकारी उपस्थित रहे।
इंडियन आयल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पाइप लाइन की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु केंद्र सरकार व राज्य सरकार, कॉर्पोरेशन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के भूमि में उपयोग के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रावधान है। इस भूमि में उपयोग के अधिकार क्षेत्र में कृषि कार्य के अलावा निम्नलिखित कार्य धारा 9 के अंतर्गत प्रतिबंधित होते है। जिनमें कोई भी पक्का निर्माण कार्य जैसे दीवाल बाउंडरी, भवन, सड़क आदि का निर्माण नहीं कर सकता है।
कुआँ और बोरेबेल, नाली, खाई, खुदाई पेड़ आदि लगाना भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा बिजली के खंबे, ट्रांसफोर्मर आदि के अलावा अन्य कोई भी कार्य जिससे पाइप लाइन को क्षति पहुंचे अथवा पहुंचने की संभावना हो सभी प्रतिबंधित हैं। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन से पैट्रोलियम पदार्थों पेट्रोल, डीजल इत्यादि को निकालने या चोरी करने हेतु पाइपलाइन से अनधिकृत संयोजन टेपिंग कोई युक्ति लगाने या पाइपलाइन को नुकसान पहुँचाने अथवा पैट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सप्लाई को बाधित करने पर दस वर्ष तक के कठोर कारावास तथा जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
इसके बाद उन्होंने पाइप लाइन में लगी आग को बुझाने का मॉक ड्रिल किया। कर्मचारियों ने पाइप लाइन में लगी आग को फायर ब्रिगेड की सहायता से तत्काल प्रभाव से बुझा दिया। दोपहर के समय अचानक खेतों में आग को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में लोग दौड़ पड़े। लेकिन जब पास आकर देखा तो सभी ने राहत की सांस ली। इस दौरान उप जिलाधिकारी कृति राज सहित अग्निशमन अधिकारी और शिकोहाबाद फायर ब्रिगेड के प्रभारी ब्रजेश सविता उपस्थित रहे।