मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने HDIL प्रमोटरों के खिलाफ केस किया बंद

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने हाल ही में HDIL (Housing Development and Infrastructure Limited) के प्रमोटरों राकेश वाधवान, सारंग वाधवान और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले को बंद कर दिया है। यह मामला अंधेरी ईस्ट स्थित कालेडोनिया कमर्शियल टॉवर में ऑफिस यूनिट्स की अवैध बिक्री से जुड़ा था।
EOW ने क्यों किया केस बंद?
EOW ने इस मामले में ‘C समरी’ रिपोर्ट दायर की है, जिसका अर्थ है कि कोई भी दंडनीय अपराध नहीं पाया गया और आरोपों को केवल एक नागरिक विवाद (Civil Dispute) माना गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मामला मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम (Companies Act) के तहत आता है और इसमें कोई आपराधिक साजिश या धोखाधड़ी साबित नहीं हुई।
क्या है ‘C समरी’ रिपोर्ट?
‘C समरी’ रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब पुलिस को जांच के दौरान कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं मिलता और मामला पूरी तरह से नागरिक विवाद साबित होता है। इस रिपोर्ट को अदालत में दायर किया जाता है, जिसके बाद न्यायालय की स्वीकृति के साथ मामला बंद कर दिया जाता है।
HDIL घोटाले से जुड़ी पिछली घटनाएं
HDIL प्रमोटर राकेश वाधवान और सारंग वाधवान पहले भी कई आर्थिक मामलों में फंसे रहे हैं। PMC बैंक घोटाले के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जहां उन पर हजारों करोड़ की हेराफेरी का आरोप था। हालांकि, इस नए मामले में कोई आपराधिक आधार नहीं मिलने के कारण जांच एजेंसी ने केस को बंद करने का फैसला किया।