महाराष्ट्र में आरटीई प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 10 मार्च तक मिलेगा मौका

महाराष्ट्र में आरटीई प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी
मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत स्कूल प्रवेश की अंतिम पुष्टि तिथि 10 मार्च तक बढ़ा दी है। यह निर्णय कम प्रवेश पुष्टि दर को देखते हुए लिया गया है। अब तक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयनित 101,967 छात्रों में से केवल 50,423 छात्रों ने ही अपने प्रवेश की पुष्टि की है।
आरटीई के तहत स्कूल प्रवेश क्या है?
आरटीई अधिनियम के तहत, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलता है। इन सीटों की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।
आंकड़े: महाराष्ट्र में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया
- इस वर्ष, 8,863 स्कूलों में 1,09,087 सीटों के लिए 3,05,152 आवेदन प्राप्त हुए।
- लॉटरी प्रणाली के तहत 101,967 छात्रों का चयन किया गया।
- छात्रों को 28 फरवरी तक अपने प्रवेश की पुष्टि करनी थी, जिसे अब 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
कम पुष्टि दर के कारण बढ़ाई गई समय सीमा
अभिभावकों के अनुरोधों और कम प्रवेश पुष्टि दर के कारण सरकार ने यह फैसला लिया।
- कई अभिभावकों को एसएमएस अलर्ट नहीं मिले, जिससे उन्हें प्रवेश आवंटन की जानकारी नहीं हो पाई।
- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने निवास प्रमाण से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए एक स्पष्ट अधिसूचना जारी की।
निवास प्रमाण से जुड़ी नई अधिसूचना
अधिसूचना के अनुसार, यदि अभिभावकों के पास उस क्षेत्र में स्वयं का आवास है, जहां स्कूल चुना गया है, तो निम्नलिखित दस्तावेज निवास प्रमाण के रूप में मान्य होंगे:
- राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, संपत्ति कर बिल, घर किराया रसीद, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक।
यदि अभिभावकों का अपना घर नहीं है, तब भी जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं, वहां के दस्तावेज निवास प्रमाण के रूप में मान्य होंगे।
- सत्यापन अधिकारी को संदेह होने पर अभिभावकों के निवास स्थान का निरीक्षण करने और पुष्टि करने की अनुमति दी गई है।