शिकोहाबाद। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वैक्शन अभियान के तहत जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस साक्षसंकलन के आधार पर थाना में दर्ज मुकदमे में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी मयंक पर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने एवं पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी मयंक को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30000 रुपए का अर्थ दंड की सजा विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने सुनाई है। कमल सिंह विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कोर्ट संख्या 3 ने साक्ष्य एवं संकलन पर तीखी बहस की। कोर्ट पैरोकार एचसी वेदपाल सिंह ने पैरवी में रुचि रखी।