आयकर विधेयक 2025: बिना वारंट और नोटिस के निगरानी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

हाल ही में पेश किए गए आयकर विधेयक 2025 ने नागरिकों के डिजिटल और वित्तीय डेटा तक कर अधिकारियों की अप्रतिबंधित पहुंच के प्रावधानों को लेकर गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है। 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत इस विधेयक की आलोचना मुख्य रूप से इस बात के लिए की जा रही है कि यह कर अधिकारियों को बिना किसी वारंट या पूर्व सूचना के सिर्फ संदेह के आधार पर ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक विवरण और व्यापारिक लेनदेन तक पहुंचने का अधिकार देता है।
विधेयक के प्रावधान और विवाद
इस विधेयक में कर अधिकारियों को कर चोरी की जांच के लिए निजी डिजिटल डेटा तक सीधी पहुंच प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि यह नागरिकों की निजता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार के इस कदम को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस, ने इसे एक प्रकार की “निगरानी व्यवस्था” करार दिया है।
कांग्रेस का विरोध और सरकार का पक्ष
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि “यह सरकार को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा तक अनियंत्रित पहुंच देता है, जिससे निगरानी राज्य की आशंका बढ़ जाती है।” कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, “कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं, सरकार को आपकी ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और वित्तीय डेटा तक सीधी पहुंच दी जा रही है। यह नागरिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।”
वहीं, सरकार का कहना है कि यह प्रावधान केवल कर चोरी रोकने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, “यह विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है, ताकि कर प्रक्रिया में अधिक निष्पक्षता और कुशलता लाई जा सके।”
निजता पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक के लागू होने से निजता के अधिकार को गंभीर खतरा हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी और कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रावधान सरकार को नागरिकों की निजी संचार और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी का एक व्यापक अधिकार देता है, जो संवैधानिक स्वतंत्रता पर आघात कर सकता है।
क्या यह विधेयक पास होगा?
यह विधेयक अभी संसद में चर्चा के अधीन है और इसे पारित करने से पहले व्यापक बहस की आवश्यकता होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस विवादास्पद प्रावधान पर पुनर्विचार करती है या नहीं।