फिरोजाबाद: जनपद न्यायालय में चार अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा

फिरोजाबाद। जनपद न्यायालय में विचाराधीन तीन अलग-अलग मुकदमों में चार आरोपियों को 10-10, 5, 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। जनपद न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें में की गई कार्यवाही से वाद कारियों ने राहत की सांस ली है।

एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन दो अभियुक्तों थाना लाइनपार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे पोप सिंह पुत्र सिलेटी सिंह, मिथलेश पत्नी पोप सिंह निवासीगण प्रदीप नगर थाना लाइनपार को न्यायलय द्वारा दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष की सजा एवं 01-01 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक अवधेश शर्मा, कोर्ट पैरोकार चंद्रेश कुमार का सहयोग रहा। जनपद न्यायालय के मुकदमें में वांछित चल रहे अभियुक्त सत्यवीर पुत्र हरीशचन्द्र निवासी जलालपुर थाना शिकोहाबाद को न्यायलय द्वारा दोषी पाते हुए 05 वर्ष की सजा एवं 06 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

शिकोहाबाद के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर जितेन्द्र पुत्र हरिओम निवासी नगला किला थाना शिकोहाबाद को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 02 वर्ष 06 माह की सजा एवं 05 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

ravi kumar
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रवि कुमार एक अनुभवी और समर्पित संवाददाता हैं, जो अपने लेखन और रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्रकारिता में गहरी समझ और सटीकता का मिश्रण देखने को मिलता है, जो पाठकों को हर मामले की सच्चाई से अवगत कराता है। रवि ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी ढंग से रिपोर्टिंग की है, जिससे उनकी पहचान एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में बनी है।

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