शिकोहाबाद: विकास प्राधिकरण ने अवैध कालोनी पर चलाया बुलडोजर
-30 बीघा भूमि पर सड़क डाल कर भूविभाजन कर की जा रही थी प्लाटिंग
-न्यायालय ने पांच मई को दिया था ध्वस्तीकरण का आदेश, आज हुई कार्रवाई
शिकोहाबाद। फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के ऋषि राज उपाध्यक्ष कुशल नेतृत्व में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध चलाये जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान के तहत गुरुवार को जोन एक के अंतर्गत मौजा दखिनारा क्षेत्र में अवैध कालौनी पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इस दौरान बड़ी संख्या मे लोग मौजूद रहे।
यहां पर नगर के सुरेन्द्र पहलवान व बंटू निवासी एटा चैराहा द्वारा पुरातन स्कूल के सामने सुरेश यादव के कोल्ड के बगल में मौजा दखिनारा पर बिना अनुज्ञा प्राप्त किये लगभग 30 वीघा भूमि पर सडक डालकर भू.विभाजन कर प्लाटिंग का कार्य किये जाने के विरूद्ध वाद संस्थित किया गया। संस्थित वाद के क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा पांच फरवरी को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। उक्त के अनुपालन में उपरवर्णित स्थल पर 22 मई को विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि उक्त अवैध कालौनी बिना मानचित्र स्वीकृत कराये विकसित की जा रही थीं, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी।
जिसके क्रम में 22 मई को ऋषि राज के आदेशों के क्रम में पुलिस बल के साथ विनोद कुमार पाण्डेय, सचिव विकास प्राधिकरण की उपस्थिति में अवैध कालौनी को ध्वस्त कराया गया। उ.प्र. शासन की अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही की शीर्ष प्राथमिकता के क्रम में अवैध कालोनियों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रहेगी। अनाधिकृत कालोनी पर ध्वस्तीकरण के समय सहायक अभियन्ता अकरामुद्दीन, राकेश तौमर अवर अभियन्ता, धनेश कुमार, बेअन्त सिंह एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सचिव ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। किसी को भी किसी प्रकार की अवैध प्लाटिंग नहीं करने दी जायेगी।