-कोर्ट ने आरोपियों पर लगाया 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड
-दो वर्ष पहले मक्खनपुर क्षेत्र में हुई थी गैंगरेप की घटना
फिरोजाबाद। थाना मक्खनपुर क्षेत्र में दो साल पहले हुए गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों की आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
बता दें कि चार अप्रैल 2021 की शाम को थाना मक्खनपुर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी अपने खेत से घर वापस लौट रही थी। रास्ते में उसे बाइक सवार युवक विजय पाल व राममोहन उर्फ रामू निवासीगण बिल्टीगढ़ मिले। उन्होंने किशोरी को घर छोड़ने की बात कहते हुए अपनी बाइक पर बिठाकर ले गए थे। दोनों ने मिलकर किशोरी का मुंह और हाथ बांध दिए थे और उसे खेत में ले गए थे। जहां उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया था। किशोरी की चीख पुकार सुनकर राहगीर मौके पर पहुंच गए थे। राहगीरों को आते देख दोनों युवक उससे मारपीट कर बाइक से भाग गए थे।
किशोरी ने दोनों युवकों के विरुद्ध मक्खनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मारपीट, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा के तहत आरोप पत्र न्यायालय में जमा किया था। वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म सिंह यादव एडवोकेट व एडीजीसी अवधेश भारद्वाज ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) व एडीजे अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।