फिरोजाबाद: दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, दो-दो लाख का किया जुर्माना

फिरोजाबाद। जनपद में चलाए जा रहे आपरशेन कन्विक्शन अभियान में माॅनिर्टिंग सेल द्वारा कि गई पैरवी एवं ठोस सबूत के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने दो लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो दो लाख का जुर्माना किया है।
थाना फरिहा के वर्ष 2013 के मुकदमें धारा 147, 302, 149, 201 एससी एसटी एक्ट में दो हत्यारोपियों रवीन्द्र पुत्र दलवीर सिंह निवासी ग्राम कोड़र थाना फरिहा, गिरन्द्र पुत्र नौबत सिंह निवासी सीतापुर (नगला अमर सिंह) थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी को जेल भेजा था। जिला कारागार में निरूद्ध दोनो हत्यारोपियों के मुकदमों की सुनवाई विद्वान न्यायाधीश द्वारा की जा रही थी।
माॅनिर्टिंग सेल द्वारा की गई पैरवी ठोस सबूतों के आधार पर दोनों बंदियों को दोषी मानते हुए न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2-2 लाख रुपये का जुर्माना किया है। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक नरेन्द्र सिंह सोलंकी, कोर्ट पैरोकार है.का. अजय कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा ।