फिरोजाबाद: गैर इरादतन हत्या के दाषियों को आठ-आठ वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दो दाषियों को आठ-आठ वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21-21 हजार रू. के अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 राजीव सिंह ने गैर इरादतन हत्या के दौषी सौरभ यादव पुत्र विश्वनाथ तथ रचित यादव पुत्र हप्पू यादव को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 21-21 हजार रू. का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न अदा करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रेमप्रताप सिंह ने बताया दोनों ने नई बस्ती निवासी आशीष के साथ मारपीट की थी। जिससे वह घायल हो गया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मामले में कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किये गये। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।

 

Ravi
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रवि एक प्रतिभाशाली लेखक हैं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी अनूठी शैली और गहन विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में जीवन के विविध पहलुओं का गहन विश्लेषण और सरल भाषा में जटिल भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। रवि के लेखन का प्रमुख उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और पाठकों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करना है। वे विभिन्न विधाओं में लिखते हैं,। रवि की लेखनी में मानवीय संवेदनाएँ, सामाजिक मुद्दे और सांस्कृतिक विविधता का अद्वितीय समावेश होता है।

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