फिरोजाबाद: गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा

-एक को साढ़े तीन साल व दूसरे को चार साल की सजा सुनाई

फिरोजाबाद। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक को साढ़े तीन साल व दूसरे को चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदण्ड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला थाना टूंडला और दक्षिण थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। टूंडला पुलिस ने वर्ष 2019 में घनश्याम उर्फ मुकेश पुत्र गुलाब सिंह निवासी गांव सगुनापुर के खिलाफ व थाना दक्षिण पुलिस ने वर्ष 2018 में उमेश उर्फ कालिया पुत्र राजवीर सिंह निवासी भीम नगर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजीसी मुरारी लाल लोधी ने बताया कि मुकदमे के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने आरोपी घनश्याम उर्फ मुकेश को दोषी मानते हुए उसे साढ़े तीन साल की सजा एवं 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं आरोपी उमेश उर्फ कालिया को दोषी मानते हुए चार साल की सजा एवं 10 हजार के जुर्माने से दण्डित किया है।

Ravi
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रवि एक प्रतिभाशाली लेखक हैं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी अनूठी शैली और गहन विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में जीवन के विविध पहलुओं का गहन विश्लेषण और सरल भाषा में जटिल भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। रवि के लेखन का प्रमुख उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और पाठकों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करना है। वे विभिन्न विधाओं में लिखते हैं,। रवि की लेखनी में मानवीय संवेदनाएँ, सामाजिक मुद्दे और सांस्कृतिक विविधता का अद्वितीय समावेश होता है।

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