फिरोजाबाद: किशोरी को भगाने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

फिरोजाबाद। न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना लाइनपर क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी को एक युवक छह मई 2019 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उस समय किशोरी के परिवार के लोग खेत पर गेंहू काटने गए थे। गांव में परिवार के लोगों को मालूम पड़ा की किशोरी को जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र रामेश्वरी दयाल निवासी नगला बंधा अपने रिश्तेदारों के साथ भाग कर ले गया है। किशोरी की 16 जुलाई 2019 को शादी थी। उसके पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद जितेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सों अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला

अभियोजना पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने जितेंद्र को दोषी मना। न्यायालय ने उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 18 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

Ravi
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रवि एक प्रतिभाशाली लेखक हैं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी अनूठी शैली और गहन विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में जीवन के विविध पहलुओं का गहन विश्लेषण और सरल भाषा में जटिल भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। रवि के लेखन का प्रमुख उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और पाठकों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करना है। वे विभिन्न विधाओं में लिखते हैं,। रवि की लेखनी में मानवीय संवेदनाएँ, सामाजिक मुद्दे और सांस्कृतिक विविधता का अद्वितीय समावेश होता है।

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