-बाइक चोरी के आरोप में युवक को दी थी थर्ड डिग्री, सीओ की जांच में साबित हुए आरोप
फिरोजाबाद। बाइक चोरी के आरोप में युवक को थर्ड डिग्री दिए जाने और उसके फ्रेक्चर होने के मामले में कोर्ट ने इंस्पेक्टर और आरक्षी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने के आदेश दिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर एसपी ग्रामीण ने सीओ को जांच सौंपी थी। सीओ की जांच में इंस्पेक्टर और आरक्षी दोषी पाए गए थे।
शिकायकर्ता विपिन कुमार पुत्र हरदयाल सिंह निवासी राजपुर एका ने बताया कि 21 मई 2024 को मैं मेरा अपने ममेरा भाई नीरज पुत्र सुधीर कुमार से अपाचे मोटरसाइकिल मांगकर ले गया था। भागवत पंडाल में खड़ी बाइक चोरी हो गई थी। नीरज ने इसमें मेरी शिकायत पुलिस में कर दी। 22 मई को पुलिस उसे थाने ले गई। जहां मोटरसाइकिल के रुपये नीरज को और पुलिस को दो लाख रुपये मांगे गए। मना करने पर पुलिस ने उसके साथ मारपीट की। पट्टे से पिटाई करने पर उसके पैर में फ्रेक्चर हो गया। हाथों में सूजन आ गई।
पीड़ित ने अधिवक्ता सतेंद्र सिंह को पूरी बात बताई। उन्होंने पीड़ित के माध्यम से एसपी ग्रामीण से शिकायत कराई। जिसमें थाने के अंदर विपिन को पीटने की बात कहते हुए फोटो भी मुहैया कराए गए। इस मामले में एसपी ग्रामीण ने इस मामले की जांच सीओ अरुण कुमार चैरसिया को सौंपी। जिसमें पुलिस की कमियों को बताया गया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पुलिस ने जबरन उनके झूठे बयान दर्ज कराए।
वादी के वाद दायर करने पर एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीष नवनीत कुमार गिरि ने इस मामले में सुनवाई की। वादी के अधिवक्ता ने इस मामले में उनके पक्ष को पूरी दमदारी से रखा। जिसमें जज ने उनके वाद को स्वीकार करते हुए विपक्षी इंस्पेक्टर शिवभान सिंह राजावत थाना एका व आरक्षी घनेन्द्र सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने के आदेश दिए।